Tuesday, August 4, 2026
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School Sports Event: प्रदूषण के चरम महीनों से पहले समाप्त होंगे स्कूली खेल आयोजन…दिल्ली सरकार ने कहा-सभी आयोजन अक्टूबर तक समाप्त करेंगे

केस मैट्रिक्स एवं विधिक सारांश (Case Matrix Overview)

विधिक श्रेणियां / बिंदुदिल्ली उच्च न्यायालय का विधिक निर्णय (2026)
मामले का नामनिसा बेदी बनाम दिल्ली सरकार (Nysa Bedi Vs Government of Delhi)
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)
माननीय न्यायाधीशजस्टिस स्वरणा कांत शर्मा
संबंधित पक्षस्कूली छात्र (याचिकाकर्ता) बनाम शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार
संबंधित कानून/अधिकारसंविधान का अनुच्छेद 21 (स्वास्थ्य व जीवन का अधिकार) और 21A
मुख्य मुद्दासर्दियों के चरम वायु प्रदूषण (High AQI) के दौरान outdoor स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
अदालत का अंतिम आदेशदिल्ली सरकार द्वारा खेल प्रतियोगिताओं को अक्टूबर तक समाप्त करने के लिखित आश्वासन/सर्कुलर के बाद मामला निस्तारित।

School Sports Event: सर्दियों के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है।

जस्टिस स्वरणा कांत शर्मा ने दिल्ली सरकार के इस आश्वासन और नया परिपत्र (Circular) जारी करने के बाद स्कूली छात्रों द्वारा दायर याचिका को समाप्त/निस्तारित कर दिया। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (Department of Education – DoE) ने अदालत को आश्वस्त किया है कि इस वर्ष दिल्ली राज्य स्कूल खेल (DSSG) के सभी आयोजन अक्टूबर 2026 तक समाप्त कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चों को सर्दियों के चरम प्रदूषण में बाहर खेलने के लिए मजबूर न होना पड़े।

मामला क्या था? (Case Background)

  • यह याचिका स्कूली बच्चों के एक समूह द्वारा अपने अभिभावकों के माध्यम से दायर की गई थी (‘निसा बेदी बनाम दिल्ली सरकार’)।
  • छात्रों की मुख्य चिंता: याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि शिक्षा निदेशालय हर साल अपने वार्षिक खेल कैलेंडर के तहत जोनल, इंटर-जोनल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बाहरी (Outdoor) खेल टूर्नामेंट उन महीनों (नवंबर-जनवरी) में आयोजित करता है जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘गंभीर’ (Severe) और ‘खतरनाक’ (Hazardous) श्रेणी में होता है।
  • मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: याचिका में तर्क दिया गया कि ज़हरीली हवा में बच्चों से अत्यधिक शारीरिक श्रम और खेलकूद करवाना उनके फेफड़ों को नुकसान पहुँचा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील: छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शील त्रेहान ने अदालत में तर्क दिया था कि जब हवा की गुणवत्ता जानलेवा स्तर पर हो, तब बच्चों को बाहर खेलने के लिए मजबूर करना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

दिल्ली सरकार का नया रुख और कोर्ट का फैसला

इससे पहले फरवरी में दिल्ली सरकार ने वार्षिक खेल कैलेंडर का शेड्यूल बदलने में असमर्थता जताई थी, लेकिन बाद में सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य के हित में अपना रुख बदला।

  1. नया परिपत्र (Fresh Circular): दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता हर्षिता नथराणी ने अदालत में हलफनामा प्रस्तुत करते हुए बताया कि शिक्षा निदेशालय ने नया परिपत्र जारी कर दिया है। इसके तहत दिल्ली राज्य स्कूल खेल (DSSG) के सभी outdoor आयोजन अक्टूबर 2026 में ही समाप्त हो जाएंगे।
  2. याचिकाकर्ता की सहमति: सरकार के इस सकारात्मक कदम पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चे इसी राहत के लिए अदालत आए थे और यह सरकार का एक बेहद सराहनीय कदम है।
  3. मामले का निस्तारण: सरकार के नए खेल शेड्यूल को रिकॉर्ड पर लेते हुए जस्टिस स्वरणा कांत शर्मा ने याचिका को बंद कर दिया।
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