Tuesday, August 4, 2026
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Organised Crime: क्या केवल पूर्व आपराधिक इतिहास होने पर BNS की धारा 111 लागू की जा सकती है?…संगठित सिंडिकेट को लेकर फैसला पढ़ें

केस मैट्रिक्स एवं विधिक सारांश (Case Matrix Overview)

विधिक श्रेणियां / बिंदुमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय (2026)
मामले का नामतनय बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Tanmay v. State of Madhya Pradesh)
संबंधित अदालतमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर पीठ)
माननीय न्यायाधीशजस्टिस रामकुमार चौबे
संबंधित कानूनभारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 – धारा 111 (संगठित अपराध)
मुख्य विधिक प्रश्नक्या केवल पूर्व आपराधिक इतिहास होने पर BNS की धारा 111 लागू की जा सकती है?
अदालत का फैसलानहीं। धारा 111 के लिए संगठित सिंडिकेट और निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि का होना अनिवार्य है; केवल पुराने मामले होना काफी नहीं।

Organised Crime: भारतीय न्याय संहिता (BNS) के नए दंडात्मक प्रावधानों के उपयोग पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

जस्टिस रामकुमार चौबे की एकल पीठ ने 31 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा कि धारा 111 लागू करने से पहले पुलिस को आरोपी की निरंतर गैर-कानूनी गतिविधियों (Continuing Unlawful Activity) और किसी संगठित अपराध सिंडिकेट (Organised Crime Syndicate) में उसकी भूमिका के प्राथमिक साक्ष्य पेश करने होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास (Criminal Antecedents) होना BNS की धारा 111 (Section 111 – Organised Crime/संगठित अपराध) को लागू करने का स्वतः आधार नहीं बन सकता।

मामला क्या था? (Case Background)

  • यह मामला ‘तनय बनाम मध्य प्रदेश राज्य’ (Tanmay v. State of MP) में दायर जमानत याचिका से जुड़ा है।
  • मूल अपराध: आरोपी तनय हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) के एक मामले में 15 दिसंबर 2025 से जेल में बंद था।
  • धारा 111 का जोड़ा जाना: जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पूर्व में 2 मामले दर्ज थे, जबकि दो अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ क्रमशः 10 और 4 आपराधिक मामले दर्ज थे। केवल इसी आपराधिक इतिहास के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 111 (संगठित अपराध) भी जोड़ दी।
  • पुलिस अधीक्षक की अनुमति: पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा धारा 111 की मंजूरी देने वाले आदेश में भी यह नहीं दर्शाया गया था कि पूर्व मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए थे या अदालत ने संज्ञान लिया था।

हाई कोर्ट का विधिक विश्लेषण: “पुलिस बिना मूलभूत घटकों की जांच किए जोड़ रही है धारा”

हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा BNS की धारा 111 के अंधाधुंध इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,

“अदालत के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ पुलिस बिना यह जांच किए कि संगठित अपराध के मूलभूत घटक मौजूद हैं या नहीं, इस दंडात्मक प्रावधान को लागू कर रही है। कई मामलों में केवल इसलिए धारा जोड़ी गई क्योंकि आरोपियों का आपराधिक इतिहास था। हालांकि, आपराधिक इतिहास अपने आप में धारा 111 के आह्वान को उचित नहीं ठहरा सकता जब तक कि उसमें उल्लिखित अपराध के आवश्यक तत्व पूरे न होते हों।”

निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि का अभाव

अदालत ने पाया कि वर्तमान मामला किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के हिस्से के रूप में नहीं किया गया था। पूर्व में आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले भी उन्होंने एक साथ मिलकर नहीं किए थे।

कानून लागू होने की तिथि का सिद्धांत

पीठ ने नोट किया कि 1 जुलाई 2024 को BNS लागू होने के बाद आरोपियों द्वारा धारा 111 के दायरे में आने वाला कोई नया ‘संगठित अपराध’ नहीं किया गया था। इसलिए इस चरण में धारा 111 को जोड़ना पूरी तरह से अनुचित था।

उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश (Court Order)

  • जमानत मंजूर: मामले के अन्य पहलुओं (जैसे मुख्य शिकायतकर्ता का मुकदमे के दौरान मुकर जाना और सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिलना) को देखते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी तनय को नियमित जमानत (Regular Bail) दे दी।
  • प्रशासनिक संदेश: कोर्ट का यह फैसला पुलिस तंत्र के लिए स्पष्ट संदेश है कि नए कानून BNS की धारा 111 जैसी सख्त धाराओं का दुरुपयोग केवल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों को जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता।

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