Wednesday, September 2, 2026
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Court News: पीएम मोदी के आपत्तिजनक कार्टून पर यह कहा हाईकोर्ट ने…हटाएं तब वेबसाइट अनलॉक

Court News: मद्रास हाई कोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंजीरों में जकड़े हुए दिखाने वाले कैरिकेचर को हटाने का निर्देश दिया।

वेबसाइट को ब्लॉक करने के खिलाफ दी थी चुनौती

न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने कहा कि आनंद विकटन प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह केंद्र सरकार को इसकी सूचना दे। इस सूचना मिलने पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आनंद विकटन वेबसाइट को अनब्लॉक कर देगा। काेर्ट ने आनंद विकटन प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और आनंद विकटन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया था। याचिका में वेबसाइट को ब्लॉक करने के 25 फरवरी के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

आईटी एक्ट की धारा 69 ए पर चर्चा की…

आनंद विकटन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय नारायण ने कहा कि नेताओं को चित्रित करने वाले कार्टून से भारत की अखंडता और संप्रभुता प्रभावित नहीं होगी। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए में ऐसे कारण सूचीबद्ध हैं जिनके लिए केंद्र किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि आनंद विकटन द्वारा प्रकाशित कार्टून सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए कानून के तहत उद्धृत किसी भी कारण के अंतर्गत नहीं आता है।

समिति ने पहले से ही किया था वेबसाइट…

अतिरिक्त महाधिवक्ता ए आर एल सुंदरसन ने कहा कि आरोपित आदेश में कहा गया है कि कार्टून किस प्रकार आईटी अधिनियम की धारा 69 ए का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने पहले ही कहा था कि यदि पत्रिका स्वेच्छा से आपत्तिजनक कार्टून हटाती है तो वेबसाइट तक सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा।

क्या कार्टून प्रेस की स्वतंत्रता थी या शरारत थी

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने कहा कि प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर कि क्या कार्टून प्रेस की स्वतंत्रता थी या शरारत थी, इस पर बाद में निर्णय लिया जा सकता है। इस बीच, इस अदालत के अंतिम आदेश के अधीन, पत्रिका को आपत्तिजनक कैरिकेचर हटाना होगा और इसकी सूचना केंद्र सरकार को देनी होगी। न्यायाधीश ने कहा कि इसकी सूचना मिलने पर केंद्र सरकार वेबसाइट तक जनता की पहुंच की अनुमति दे सकती है।

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