DJ Parties In Kochi: कोच्चि की ‘नाइटलाइफ’ और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर केरल हाईकोर्ट में चल रही कानूनी जंग में केरल पुलिस ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है।
पुलिस ने अदालत में दायर किया हलफनामा
शहर में होने वाली लेट-नाइट डीजे पार्टियों पर रात 11 बजे के बाद लगाए गए प्रतिबंध का बचाव करते हुए पुलिस ने अदालत में हलफनामा दायर किया है। पुलिस ने साफ किया है कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उनके वैधानिक अधिकार को आबकारी विभाग के नियमों से ओवरराइड (कमजोर) नहीं किया जा सकता।
जनता की सुरक्षा के लिए रात 11 बजे की समय-सीमा अनिवार्य
आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा किसी होटल को रात 3 बजे तक शराब परोसने का लाइसेंस देने का मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें पूरी रात हाई-डेसिबल (तेज आवाज) में डीजे इवेंट करने या बेलगाम भीड़ जुटाने का असीमित अधिकार मिल गया है। जनता की सुरक्षा के लिए रात 11 बजे की समय-सीमा (Cut-off) पूरी तरह अनिवार्य है। देर रात तक चलने वाले व्यावसायिक मनोरंजन (डीजे पार्टियों) में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के साथ-साथ कोच्चि शहर में ड्रग्स तस्करी, रेव पार्टियों, यौन अपराधों और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याएं खतरनाक रूप से बढ़ी हैं।
मामला क्या है?: 3 AM तक बार खोलने की इजाजत, तो DJ पर रोक क्यों?
यह कानूनी विवाद कोच्चि के एक नामी फाइव-स्टार होटल और पुलिस प्रशासन के बीच का है।
होटल की चुनौती: कदवंतरा स्थित ‘रैडिसन ब्लू होटल’ (Radisson Blu Hotel) ने एर्नाकुलम के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) और कदवंतरा पुलिस स्टेशन द्वारा जारी उन नोटिसों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत रात 11 बजे के बाद डीजे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई थी।
होटल का तर्क: होटल प्रबंधन ने दलील दी कि आबकारी विभाग ने उन्हें FL-3 लाइसेंस के तहत रात 3 बजे तक बार संचालित करने और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखने की आधिकारिक अनुमति दी हुई है। इसलिए, पुलिस उनके इस अधिकार में दखल नहीं दे सकती।
पुलिस का जवाबी हलफनामा: जब यह मामला जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमण के समक्ष आया, तो कोच्चि शहर के पुलिस कमिश्नर की ओर से एक विस्तृत काउंटर स्टेटमेंट (जवाबी हलफनामा) दाखिल कर होटल के दावों की हवा निकाल दी गई। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई, 2026 तय की है।
पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा: 3 वेन्यू से बढ़कर हुए 34, एंट्री फीस ₹6,000 तक
पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को सौंपे आंकड़ों में बताया कि कोच्चि में डीजे संस्कृति किस कदर बेलगाम हो चुकी है।
कमाई का जरिया: शहर में जो डीजे पार्टियां पहले केवल 3 जगहों पर होती थीं, वे अब बढ़कर 34 से अधिक प्रतिष्ठानों तक पहुंच चुकी हैं। आयोजक प्रति व्यक्ति ₹1,500 से ₹6,000 तक एंट्री फीस वसूल रहे हैं और टेबल रिजर्वेशन के लिए ₹20,000 तक वसूले जा रहे हैं।
27 आपराधिक मामले दर्ज: इस बेकाबू विकास ने सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाला है। अब तक इन लेट-नाइट इवेंट्स से जुड़े 27 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होना (Unlawful Assembly), नारकोटिक्स (ड्रग्स), महिलाओं के खिलाफ अपराध और दंगा भड़काने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।
‘रैडिसन ब्लू होटल’ का आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा
पुलिस ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता होटल (Radisson Blu) का नाम लेते हुए साल 2026 में वहां हुई गंभीर आपराधिक घटनाओं की सूची कोर्ट के सामने रखी।
रेव पार्टी और ड्रग्स: होटल में आयोजित एक रेव पार्टी के दौरान पुलिस ने छापेमारी कर गांजा, एमडीएमए (MDMA) और कोकीन जैसी खतरनाक ड्रग्स जब्त की थीं, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
हिंसक झड़पें और तोड़फोड़: इसी साल होटल के भीतर एक डीजे इवेंट के दौरान भारी दंगा, मारपीट और होटल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी दर्ज हुआ था।
विधिक स्थिति: शराब परोसने पर रोक नहीं, केवल ‘शोर और हुड़दंग’ पर प्रतिबंध
केरल पुलिस ने हाई कोर्ट में स्पष्ट किया कि वे होटल के व्यापार करने के अधिकार को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहे हैं।
शराब पर कोई आपत्ति नहीं: पुलिस ने साफ किया कि होटल आबकारी नियमों के तहत रात 3 बजे तक अपने ग्राहकों को शराब और भोजन परोस सकता है, इसमें पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है।
केरल पुलिस एक्ट सर्वोच्च: लेकिन, शराब परोसने की आड़ में हुड़दंग करने, तेज संगीत बजाने और सार्वजनिक शांति को भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस के पास केरल पुलिस एक्ट, 2011 के तहत जनता की सुरक्षा के लिए ऐसी गतिविधियों को विनियमित (Regulate) करने की पूरी शक्तियां हैं।
केस शीट: केरल उच्च न्यायालय सुनवाई (2026)
| कानूनी और प्रशासनिक श्रेणियां | उच्च न्यायालय और पुलिस की विधिक स्थिति |
| संबंधित अदालत | केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) |
| माननीय न्यायाधीश | जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमण |
| मामले का शीर्षक | महादेवन बनाम केरल राज्य व अन्य (Mahadevan v State of Kerala & ors) |
| याचिकाकर्ता संस्थान | रैडिसन ब्लू होटल, कदवंतरा (कोच्चि) |
| पुलिस का आदेश | रात 11 बजे के बाद डीजे (DJ) कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध; 3 AM तक केवल बार सेवा की छूट। |
| अगली सुनवाई की तारीख | 13 जुलाई, 2026 |

