Wednesday, July 15, 2026
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FIR Registration: यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है या जांच सही ढंग से नहीं कर रही…तो BNSS के तहत उपाय हैं, पढ़ें अहम दिशानिर्देश

FIR Registration: सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर (FIR) दर्ज कराने और पुलिस जांच से जुड़े विवादों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

पीड़ित पक्ष सीधे हाई कोर्ट में रिट याचिका (Article 226) दायर नहीं कर सकता

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (AG Masih) की खंडपीठ ने अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए उसके तहत दर्ज की गई एफआईआर को पूरी तरह निरस्त (Quash) कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है या दर्ज करने के बाद ठीक से जांच नहीं कर रही है, तो पीड़ित पक्ष सीधे हाई कोर्ट में रिट याचिका (Article 226) दायर नहीं कर सकता। उसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों का पालन करना होगा।

संवैधानिक प्रावधान बनाम BNSS के नए नियम (Legal Framework)

एफआईआर न होने पर क्या है कानूनी रास्ता?: सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत तय की गई क्रमिक प्रक्रिया (Sequential Remedies) को रेखांकित किया, जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह लागू हुई है। अदालत ने साफ किया कि यदि थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया जाता है, तो पीड़ित को सीधे हाई कोर्ट भागने के बजाय इन चरणों का पालन करना होगा।

चरण 1 (BNSS की धारा 173(4)): सबसे पहले संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP/SSP) के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होगी (यह प्रावधान पुरानी CrPC की धारा 154(3) के समतुल्य है)।

चरण 2 (BNSS की धारा 175(3)): यदि एसपी स्तर पर भी राहत नहीं मिलती, तो पीड़ित को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होगा (यह पुरानी CrPC की धारा 156(3) के समतुल्य है)।

अनुच्छेद 226 सभी समस्याओं की अचूक दवा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की सीमाएं तय करते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भले ही व्यापक है, लेकिन यह असाधारण (Extraordinary) और विवेकाधीन (Discretionary) है। अनुच्छेद 226 हर शिकायत का रामबाण इलाज (Panacea) नहीं है। जब कानून में पहले से ही एक पूर्ण और प्रभावी उपाय उपलब्ध कराया गया है, तो साधारण परिस्थितियों में पहले उन विकल्पों को पूरी तरह आजमाना अनिवार्य है।

क्या था पूरा मामला? (The Trimbakeshwar Land Dispute)

शुरुआती शिकायत (2025): यह कानूनी विवाद ‘ई एंड जी ग्लोबल एस्टेट्स लिमिटेड’ (E & G Global Estates Ltd) नामक कंपनी और उसके निदेशक आशा शिवाजीराव सानप से जुड़ा था। कंपनी ने साल 2025 में त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र) के उप-अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय (Land Records Office) के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि जमीन की पैमाइश (Measurement Application) से जुड़े दस्तावेजों में धोखाधड़ी, जालसाजी (Forgery) और भेष बदलकर धोखाधड़ी की गई है।

अथॉरिटी का रुख: भूमि अभिलेख प्राधिकरण ने मामले की सुनवाई की लेकिन कोई दंडात्मक या दबाव वाली कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता को सक्षम फोरम (Competent Authority) जाने की सलाह दी।

सीधे हाई कोर्ट का रुख: इसके बाद शिकायतकर्ता कंपनी ने सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने बिना दूसरी ओर नोटिस जारी किए, पुलिस को निर्देश दे दिया कि वे कंपनी निदेशक का बयान दर्ज करें और कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

FIR दर्ज (23 दिसंबर 2025): हाई कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने 23 दिसंबर 2025 को सुजल विश्वास अट्टावर और अन्य (अपीलकर्ताओं) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द की FIR? (Writ was Premature)

प्रक्रिया को बायपास करना गलत: आरोपी सुजल विश्वास अट्टावर ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद पाया कि हाई कोर्ट की रिट याचिका पूरी तरह अपरिपक्व (Premature) थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो कि शिकायतकर्ता के लिए एसपी (धारा 173(4)) या मजिस्ट्रेट (धारा 175(3)) के समक्ष उपलब्ध वैधानिक उपचार अनुपलब्ध या अप्रभावी थे।

हाई कोर्ट को ‘फोरम ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस’ न बनाएं: अदालत ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी याचिकाओं को सीधे स्वीकार किया जाने लगा, तो हाई कोर्ट्स पहली सुनवाई के मंच (Forum of First Instance) बन जाएंगे, जिससे पूरी वैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। केवल अत्यंत असाधारण या आपातकालीन परिस्थितियों में ही सीधे रिट दायर की जा सकती है, जो इस मामले में मौजूद नहीं थीं।

अंतिम निर्णय

इन निष्कर्षों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता कंपनी बीएनएसएस (BNSS) के तहत क्रमिक उपायों को आजमाने में विफल रही। इसलिए, अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और उसके परिणामस्वरूप दर्ज की गई एफआईआर को पूरी तरह रद्द (Quash) कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने शिकायतकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपचारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी है।

फैसले का मुख्य सार (Core Matrix)

विधिक मापदंडपुराना कानून (CrPC)नया कानून (BNSS)सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्देश (2026)
SP को शिकायतधारा 154(3)धारा 173(4)हाई कोर्ट जाने से पहले इस चरण को पूरा करना अनिवार्य है।
मजिस्ट्रेट को आवेदनधारा 156(3)धारा 175(3)एसपी द्वारा कार्रवाई न करने पर सीधे रिट के बजाय यहां जाना होगा।
उच्च न्यायालय रिटअनुच्छेद 226अनुच्छेद 226इसे एफआईआर दर्ज कराने का शॉर्टकट (Shortcut) नहीं बनाया जा सकता।

निष्कर्ष (Takeaway)

यह फैसला नए कानूनों (BNSS और BNS) के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिहाज से एक मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नए कानूनों के तहत दी गई व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। यह निर्णय उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो पुलिस निष्क्रियता का बहाना बनाकर सीधे उच्च न्यायालयों का रुख करते हैं, जिससे न केवल अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता है बल्कि स्थापित प्रक्रियात्मक कानून का महत्व भी कम होता है।

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