Wednesday, September 16, 2026
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Legal Difference: नो कोएर्सिव स्टेप्स का मतलब केवल गिरफ्तारी से सुरक्षा, जांच या संपत्ति जब्ती पर रोक नहीं…ईडी के संपत्ति जब्त के केस में दिए निर्देश

Legal Difference: कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण में कहा है कि किसी आरोपी के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक/सख्त कार्रवाई न करने’ (No Coercive Steps) का अदालती आदेश केवल उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता (गिरफ्तारी से सुरक्षा) की रक्षा करता है। यह आदेश जांच एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने, चार्जशीट/शिकायत दाखिल करने या संपत्ति कुर्क (Attachment of Property) करने से नहीं रोकता।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना (Justice M Nagaprasanna) की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक कंपनी की निदेशक की संपत्ति जब्ती (Provisional Attachment Order) के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

‘No Coercive Steps’ बनाम ‘No Precipitative Action’: मुख्य कानूनी अंतर

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अक्सर भ्रम पैदा करने वाली इन दो न्यायिक शब्दावलियों के कानूनी दायरे में बड़ा अंतर होता है:

अदालती आदेश की शब्दावलीकानूनी दायरा और अर्थ (Scope & Meaning)जांच पर प्रभाव
No Coercive Steps
(कोई दंडात्मक कदम नहीं)
• सीमित दायरा (Narrow Scope)
• केवल आरोपी को गिरफ्तार करने या उसकी शारीरिक स्वतंत्रता को बाधित करने से रोकता है।
जांच जारी रहेगी: ED/पुलिस सबूत जुटा सकती है, चार्जशीट दाखिल कर सकती है और संपत्ति कुर्क कर सकती है।
No Precipitative Action
(कोई त्वरित/कठोर कदम नहीं)
• व्यापक दायरा (Wide Amplitude)
• पूरे जांच तंत्र और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रोक/स्थगित (Stay) कर देता है।
जांच ठप रहती है: एजेंसी इस आदेश के लागू रहने तक कोई भी जांच या अनुवर्ती कदम नहीं उठा सकती।

मामले की पृष्ठभूमि: Pavitra Ramanujam v. Directorate of Enforcement

  1. धोखाधड़ी का मामला: याचिकाकर्ता ₹7.9 करोड़ के गबन के आरोपों से घिरी कंपनी की निदेशक हैं, जिनके खिलाफ ED ने PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया था।
  2. मार्च का अंतरिम आदेश: हाई कोर्ट ने मार्च में समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करती हैं, तो उनके खिलाफ “कोई दंडात्मक कदम (No coercive steps)” न उठाया जाए।
  3. संपत्ति जब्ती और नई चुनौती: जांच के दौरान ED ने PMLA की निर्णयकारी प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के समक्ष शिकायत दर्ज कर याचिकाकर्ता की संपत्ति कुर्क करने का प्रोविजनल आदेश पास करवा लिया। याचिकाकर्ता ने इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि जब हाई कोर्ट का सुरक्षा कवच लागू है, तो ED संपत्ति कैसे जब्ती कर सकती है।
  4. कोर्ट का फैसला: जस्टिस नागप्रसन्ना ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मार्च के आदेश में केवल ‘No Coercive Steps’ शब्द का प्रयोग जानबूझकर और सटीक रूप से किया गया था, जिसका अर्थ केवल गिरफ्तारी से राहत था, न कि संपत्ति जब्ती या जांच पर स्टे।

न्यायिक समीक्षा के दरवाजे बंद नहीं

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि वह PMLA अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल/प्राधिकरण के समक्ष अपनी संपत्ति जब्ती के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकती हैं।

“न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दरवाजे कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होते; वे केवल वैधानिक प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार करते हैं।”

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना, कर्नाटक हाई कोर्ट

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