Thursday, October 1, 2026
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National Waste: प्रशिक्षित पीजी डॉक्टर महीनों तक बिना पोस्टिंग और बिना काम के खाली बैठे हैं; यह तो राष्ट्रीय संसाधनों की खुली बर्बादी है, केरल का मामला पढ़ें

मुख्य संकेतक (Key Indicators)

  • समस्या का कारण (COVID लॉकडाउन का बैकलाग):कोविड-19 महामारी के कारण सत्र पिछड़ने से 2021 और 2022 बैच के MD/MS छात्रों ने एक ही वर्ष (2026) में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके परिणामस्वरूप केरल में अनिवार्य सरकारी सेवा के लिए लगभग 1,000 पीजी डॉक्टर पात्र हुए, जबकि सीनियर रेजिडेंट (SR) के केवल 600 पद ही उपलब्ध थे।
  • डॉक्टरों की दुविधा और ‘राष्ट्रीय बर्बादी’:पोस्टिंग न मिलने के कारण डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंट का वजीफा (Stipend) नहीं मिल रहा था। इसके अलावा, बॉन्ड पूरा न होने के कारण सरकार ने उनके मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र (Original Certificates) भी जब्त कर रखे थे, जिससे वे कहीं और काम करने में असमर्थ थे। कोर्ट ने इसे सार्वजनिक धन और मानव संसाधन का भारी नुकसान बताया।
  • संवैधानिक और बॉन्ड वैधता पर फैसला:
    • बॉन्ड की वैधता बरकरार: कोर्ट ने अनिवार्य 1 साल के बॉन्ड की शर्त को रद्द करने से इनकार कर दिया।
    • अवधि की गणना पर राहत: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 साल के बॉन्ड की अवधि पोस्टिंग मिलने के दिन से नहीं, बल्कि परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से गिनी जाएगी।
  • अदालत की सख्त टिप्पणी:“यदि इस स्थिति को जारी रहने दिया गया, तो आगामी वर्षों में भी पीजी डॉक्टर महीनों तक बिना पोस्टिंग, बिना वजीफा और बिना बाहर काम करने की अनुमति के बेकार बैठे रहेंगे। यह एक राष्ट्रीय बर्बादी (National Waste) है क्योंकि पीजी डॉक्टर कोई कार्य किए बिना और जनता को कोई सेवा दिए बिना बेकार बैठे हैं।”

कोच्चि: सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएट (MD/MS) की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों को महीनों तक सीनियर रेजिडेंट (SR) के रूप में सरकारी पोस्टिंग न मिलने, उनका स्टाइपेंड रुकने और अनिवार्य 1 साल के सेवा बॉन्ड (Compulsory Service Bond) के कारण उनके मूल शैक्षणिक दस्तावेज रोके जाने की गंभीर विसंगति पर केरल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

न्यायमूर्ति विजू अब्राहम की एकल पीठ ने केरल सरकार को एक महीने के भीतर निर्णय लेने का स्पष्ट आदेश दिया है कि वह या तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त अधिसंख्य पदों (Supernumerary Senior Resident Posts) को सृजित कर डॉक्टरों को समायोजित करे, या फिर महीनों से खाली बैठे इन सभी डॉक्टरों को अनिवार्य सेवा बॉन्ड से पूर्णतः मुक्त (Relieve) कर उनके मूल प्रमाणपत्र वापस लौटाए। उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षित विशेषज्ञों को बिना किसी काम के महीनों तक खाली बिठाए रखने को “राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी” (National Waste) करार दिया है।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक अवलोकन

1. ‘डॉक्टरों का महीनों बेकार बैठना राष्ट्रीय बर्बादी’

न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने प्रशिक्षित डॉक्टरों को बिना किसी कार्य और वेतन के अधर में लटकाए रखने पर तीखा अवलोकन दर्ज किया:

“यदि इस स्थिति को आगे भी जारी रहने दिया गया, तो आने वाले वर्षों में भी यह होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट छात्र महीनों तक बिना किसी पोस्टिंग के, बिना स्टाइपेंड के और सरकारी सेवा से बाहर कहीं भी काम करने में असमर्थ होकर बेकार बैठे रहेंगे। मेरा यह दृढ़ मत है कि यह एक राष्ट्रीय बर्बादी (National Waste) है, क्योंकि प्रशिक्षित पीजी छात्र बिना कोई जिम्मेदारी निभाए, और सरकारी अथवा निजी किसी भी क्षेत्र में जनता को कोई सेवा दिए बिना बेकार बैठे हैं।”

2. बॉन्ड की अवधि की गणना: पोस्टिंग नहीं, परीक्षा परिणाम की तारीख से

  • अदालत ने स्वीकार किया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में रियायती शिक्षा के बदले 1 वर्ष की अनिवार्य सरकारी सेवा का बॉन्ड वैध है (डॉ. आयशा बेगम नजीर के अनुसार), परंतु राज्य सरकार इसे अनिश्चितकाल तक नहीं खींच सकती।
  • अदालत ने विधिक व्यवस्था दी कि 1 वर्ष की अनिवार्य बॉन्ड अवधि की गणना परीक्षा परिणाम घोषित होने (Date of Publication of Examination Result) की तिथि से की जाएगी, न कि उस दिन से जब सरकार अपनी मर्जी से उन्हें पोस्टिंग देगी। यदि सरकार समय पर पद उपलब्ध नहीं करा पाती, तो इसका खामियाजा डॉक्टरों को नहीं भुगतना होगा।

3. सरकार अपनी प्रशासनिक सुस्ती का बोझ डॉक्टरों पर नहीं डाल सकती

अदालत ने कहा कि कई डॉक्टर लगभग 8 महीनों से बिना पोस्टिंग के खाली बैठे हैं। उन्हें सीनियर रेजिडेंट का मिलने वाला मासिक स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा है और बॉन्ड पूरा न होने के कारण मूल डिग्री/प्रमाणपत्र रोके जाने से वे किसी निजी अस्पताल में भी सेवा नहीं दे पा रहे हैं:

“यद्यपि मैं इस शर्त को बरकरार रखता हूं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन करने वाले छात्र बॉन्ड निष्पादित करने और एक वर्ष तक सीनियर रेजिडेंट के रूप में सरकारी सेवा देने के लिए बाध्य हैं, फिर भी यह अदालत इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को बिना किसी काम के बेकार बैठने को मजबूर किया जा रहा है। सरकार इस वास्तविक स्थिति से अपनी आंखें नहीं मूंद सकती।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: कोविड संकट से उपजा दोहरा बैच

  • कोविड लॉकडाउन और दोहरे बैच का टकराव:
    • कोविड-19 लॉकडाउन और अकादमिक सत्र में हुए विलंब के कारण केरल में एमडी/एमएस के दो अलग-अलग बैच—वर्ष 2021 बैच और 2022 बैच—का पाठ्यक्रम लगभग एक ही समय पर समाप्त हुआ।
  • रिक्तियों का भारी संकट:
    • अनिवार्य सरकारी सेवा के लिए लगभग 1,000 स्नातकोत्तर डॉक्टर पात्र हो गए, जबकि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट के केवल लगभग 600 पद ही उपलब्ध थे।
  • अधर में लटका प्रस्ताव:
    • चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME) ने 400 अतिरिक्त डॉक्टरों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त अधिसंख्य सीनियर रेजिडेंट (Supernumerary SR Posts) पद सृजित करने का औपचारिक प्रस्ताव शासन को भेजा था, परंतु सरकार के स्तर पर यह प्रस्ताव महीनों से लंबित पड़ा रहा। इसके चलते सैकड़ों डॉक्टर बिना काम और वेतन के महीनों तक खाली बैठे रहे।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतिम निर्देश (एक माह की समय-सीमा)

अदालत ने याचिकाओं का निस्तारण करते हुए केरल सरकार को द्वि-विकल्पीय आदेश जारी किया:

  1. अतिरिक्त पदों पर तत्काल निर्णय लें: राज्य सरकार फैसले की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजे गए अधिसंख्य सीनियर रेजिडेंट पदों के सृजन के प्रस्ताव पर अंतिम कैबिनेट/प्रशासनिक निर्णय ले।
  2. वैकल्पिक राहत (बॉन्ड से मुक्ति): यदि सरकार नए पद सृजित कर इन डॉक्टरों को तुरंत पोस्टिंग और स्टाइपेंड देने में असमर्थ रहती है, तो सरकार उन सभी डॉक्टरों को उनके 1 वर्ष के अनिवार्य बॉन्ड दायित्व से तुरंत कार्यमुक्त (Relieve) करे और उनके सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिना किसी विलंब के वापस सौंपे ताकि वे अन्यत्र काम करने के लिए स्वतंत्र हों।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: जॉर्ज बालू व अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य [रिट याचिका (सिविल) संख्या 25441 एवं 9651/2026 – केरल उच्च न्यायालय]
  • न्यायिक उद्धरण
  • पीठ: न्यायमूर्ति विजू अब्राहम (एकल पीठ, केरल उच्च न्यायालय)
  • विधिक प्रतिनिधित्व:
    • याचिकाकर्ताओं (डॉक्टरों) की ओर से: अधिवक्ता रंजीत बी. मारार, लक्ष्मी एन. कैमल, पी. राजकुमार, केशवराज नायर, बीजू विघ्नेश्वर, अरुण पूमुल्ली, अभिराम एस., गाधा सुरेश, अक्षय शिबू, अनंथापद्मनाभन, आशीष पॉल, लक्ष्मीश्री जयंत कुमार एवं मुरली कृष्ण प्रसाद
    • राज्य सरकार की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता पी. श्रीकुमार एवं सरकारी वकील (GP) आशा एलिजाबेथ मैथ्यू
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
    • केरल मेडिकल पीजी प्रवेश प्रॉस्पेक्टस (नियम व बॉन्ड शर्तें)
    • भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (सेवा बॉन्ड एवं अप्रत्याशित प्रशासनिक असमर्थता का सिद्धांत)
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय और आजीविका की स्वतंत्रता)
      • अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण आजीविका और त्वरित न्याय)
      • अनुच्छेद 47 (सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार का राज्य का कर्तव्य)
  • संबद्ध न्यायिक नजीरें:
    • डॉ. आयशा बेगम बनाम केरल राज्य (2018, केरल हाईकोर्ट डिवीजन बेंच) — ‘सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रों के लिए 1 साल के सेवा बॉन्ड की वैधता को बरकरार रखा गया, लेकिन राज्य का दायित्व है कि वह समय पर पोस्टिंग दे।’
    • एसोसिएशन्स ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी एस्पिरेंट्स बनाम भारत संघ (2019, सुप्रीम कोर्ट) — ‘चिकित्सा सेवा बॉन्ड जनहित में वैध हैं, परंतु उनका क्रियान्वयन मनमाना या छात्रों के करियर को अवरुद्ध करने वाला नहीं होना चाहिए।’
  • अंतिम आदेश: याचिकाएं निस्तारित; राज्य सरकार को 1 महीने में अतिरिक्त सुपरन्यूमरेरी पद बनाने या डॉक्टरों को बॉन्ड से मुक्त कर सर्टिफिकेट लौटाने का आदेश।

National Waste: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतकेरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court)
पीठन्यायमूर्ति बीजू अब्राहम (Justice Viju Abraham)
याचिकाकर्तासरकारी मेडिकल कॉलेजों से पास आउट पीजी (MD/MS) डॉक्टर
मुख्य मुद्दाअनिवार्य 1 साल के सरकारी बॉन्ड (Service Bond) के बावजूद महीनों से पोस्टिंग न मिलना।
अदालत का अल्टीमेटमराज्य सरकार को 1 महीने के भीतर या तो नए पद (Supernumerary Posts) बनाने होंगे या डॉक्टरों को बॉन्ड से मुक्त करना होगा।
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