Wednesday, September 30, 2026
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Rail Ticket: लैंडस्लाइड के कारण रद्द हुई वैष्णो देवी यात्रा, रेलवे ने काटा रिफंड; कंज्यूमर कोर्ट ने यात्री को ₹23,000 भुगतान करने का दिया आदेश

At A Glance | एक नजर में

  • आयोग का फैसला: रेलवे को टिकट के ₹7,350 का पूरा रिफंड, मानसिक उत्पीड़न के लिए ₹5,000 का मुआवजा और मुकदमे के खर्च (Litigation Cost) के रूप में ₹11,000 देने का आदेश। (कुल राशि: ₹23,350)
  • विवाद की वजह: यात्री ने नई दिल्ली से कटरा जाने और आने का टिकट बुक किया था। भूस्खलन के कारण यात्रा रद्द होने और ट्रेन सेवा बंद होने के बावजूद रेलवे ने केवल एक तरफ (जाने) का पैसा रिफंड किया और वापसी का टिकट जब्त कर लिया।
  • रेलवे की दलील व खारिज होना: रेलवे ने तर्क दिया कि यात्री ने वापसी की ट्रेन के लिए खुद टिकट रद्द नहीं किया। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जब यात्री कटरा पहुंचा ही नहीं, तो वह वहां से ट्रेन कैसे पकड़ता या रद्द कराता।
  • अदालत की सख्त टिप्पणी: रेलवे ने जानबूझकर और मनमाने ढंग से बिना यात्री की गलती के एक तरफ का किराया जब्त कर लिया।

सोनीपत (हरियाणा): प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन और ट्रेनों के निरस्तीकरण के बावजूद यात्रियों के रिटर्न टिकट का किराया मनमाने ढंग से जब्त करने की रेलवे की परिपाटी पर उपभोक्ता फोरम ने कड़ा प्रहार किया है।

आयोग के अध्यक्ष विजय सिंह तथा सदस्य श्याम लाल और दीपा जैन की पीठ ने रेलवे बोर्ड को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को रिटर्न टिकट का मूल किराया ₹7,350, मानसिक उत्पीड़न व कष्ट के लिए ₹5,000 की क्षतिपूर्ति और कानूनी लड़ाई के खर्च के तौर पर ₹11,000 की वाद लागत (कुल ₹23,350) का भुगतान करे। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सोनीपत ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के चलते यात्रा रद्द होने के बाद वापसी की ट्रेन का रिफंड रोकने के मामले में रेलवे बोर्ड (भारतीय रेलवे) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया है।

उपभोक्ता आयोग के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं अवलोकन

1. ‘जब जाने की ट्रेन रद्द थी, तो वापसी की ट्रेन पकड़ने यात्री पहुंचता कैसे?’ आयोग ने रेलवे के उस यांत्रिक (Mechanical) और अड़ियल रुख को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें रेलवे ने तर्क दिया था कि यात्री ने न तो वापसी की ट्रेन में बोर्डिंग की और न ही समय पर टिकट खुद कैंसिल कराया:

“शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि विपक्षी पक्ष (रेलवे) ने शिकायतकर्ता को पूरी राशि वापस न करके सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) किया है। बहस के दौरान शिकायतकर्ता का यह तर्क पूरी तरह तर्कसंगत है कि जब नई दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन ही रद्द कर दी गई थी, तो वह कटरा पहुंचता कैसे?!”

2. प्रस्थान से 6 घंटे पहले ट्रेन बहाली का रेलवे का तर्क खारिज

  • रिकॉर्ड की जांच से सामने आया कि रेलवे ने परिचालन कारणों का हवाला देकर वापसी की ट्रेन को भी पहले रद्द कर दिया था, लेकिन उसके निर्धारित प्रस्थान समय से मात्र 6 घंटे पहले उसे बहाल (Restore) कर दिया।
  • आयोग ने स्पष्ट किया कि जब पूरी कनेक्टिविटी ठप थी और यात्री कटरा पहुंचा ही नहीं था, तो प्रस्थान से महज 6 घंटे पहले ट्रेन बहाल होने पर किसी यात्री से यह उम्मीद करना कि वह वहां पहुंचकर यात्रा कर लेगा, पूरी तरह अव्यावहारिक और असंभव है।

3. मनमाना किराया जब्तीकरण (Selective Forfeiture):

  • आयोग ने दर्ज किया कि यात्री की कोई गलती नहीं थी। प्राकृतिक आपदा के कारण जब पूरी यात्रा ही असंभव हो गई, तो रेलवे द्वारा केवल जाने का किराया रिफंड करना और वापसी का किराया जानबूझकर जब्त कर लेना उपभोक्ता अधिकारों का सीधा हनन है।
  • रेलवे बोर्ड नोटिस तामील होने के बावजूद आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके चलते आयोग ने उसके खिलाफ एकतरफा (Ex-parte) कार्यवाही करते हुए यह फैसला सुनाया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

  • टिकट बुकिंग: शिकायतकर्ता ने 31 अगस्त 2025 को नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने और 1 सितंबर 2025 को कटरा से नई दिल्ली लौटने के लिए भारतीय रेलवे से कुल ₹14,700 की दो ट्रेन टिकटें खरीदी थीं।
  • भूस्खलन और यात्रा का निलंबन: अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भीषण भूस्खलन हुआ, जिसके कारण ‘श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड/ट्रस्ट’ ने आधिकारिक रूप से यात्रा रोक दी और उस अवधि में कटरा जाने वाली सभी ट्रेनें व बस सेवाएं निलंबित कर दी गईं।
  • आंशिक रिफंड का विवाद:
    • ट्रेन रद्द होने पर शिकायतकर्ता ने दोनों ओर के पूरे किराए (₹14,700) के रिफंड का अनुरोध किया।
    • रेलवे ने नई दिल्ली से कटरा जाने का किराया (₹7,350) तो रिफंड कर दिया, परंतु वापसी का किराया (₹7,350) यह कहते हुए जब्त कर लिया कि यात्री ने स्वयं टिकट रद्द नहीं कराया और ट्रेन में यात्रा नहीं की।
    • बार-बार गुहार लगाने के बाद भी जब रेलवे ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया, तो उपभोक्ता ने सोनीपत उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से फैसले का विधिक महत्व

  • अपरिहार्य परिस्थितियों (Force Majeure) में यांत्रिक नियमों की अमान्यता:
    • यह आदेश स्थापित करता है कि जब यात्रा प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन या प्रशासनिक पाबंदियों जैसे नियंत्रण से परे कारणों से रद्द होती है, तो रेलवे अपने सामान्य ‘नॉन-बोर्डिंग’ या ‘देर से कैंसिलेशन’ के नियमों को आंख मूंदकर लागू नहीं कर सकता।
  • कनेक्टिंग/रिटर्न जर्नी का सिद्धांत:
    • यदि किसी यात्रा का पहला चरण (Inward Journey) रेलवे द्वारा ट्रेन रद्द होने के कारण विफल हो जाता है, तो उसी यात्रा से जुड़ा वापसी का टिकट (Return Journey) स्वतः अप्रभावी हो जाता है। रेलवे यह मांग नहीं कर सकता कि यात्री वापसी के गंतव्य तक हवाई मार्ग या किसी अन्य माध्यम से पहुंचे।

विधिक विवरण

  • न्यायिक फोरम: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सोनीपत (हरियाणा)
  • पीठ: विजय सिंह (अध्यक्ष), श्याम लाल (सदस्य) और दीपा जैन (सदस्य)
  • विपक्षी पक्षकार: रेलवे बोर्ड / भारतीय रेलवे (एकतरफा कार्यवाही – Ex-parte)
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
    • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019):
      • धारा 2(11) (‘सेवा में कमी’ – Deficiency in Service)
      • धारा 2(47) (‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ – Unfair Trade Practice)
      • धारा 35 एवं 39 (उपभोक्ता शिकायत और आयोग द्वारा अनुतोष देने की शक्तियां)
    • भारतीय रेलवे (टिकट निरस्तीकरण एवं किराया वापसी) नियमावली
  • आयोग द्वारा प्रदत्त कुल अनुतोष:
    1. वापसी टिकट का मूल किराया: ₹7,350
    2. मानसिक उत्पीड़न व कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति: ₹5,000
    3. मुकदमेबाजी का खर्च (Litigation Costs): ₹11,000
    • (कुल देय राशि: ₹23,350 निश्चित समय-सीमा के भीतर भुगतान योग्य)

Rail Ticket: Key Indicators | मुख्य बिंदु

संकेत बिंदुविवरण
उपभोक्ता फोरमजिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सोनीपत (अध्यक्ष विजय सिंह, सदस्य श्याम लाल व दीपा जैन)
विपक्षी पक्षरेलवे बोर्ड (सूचना भेजे जाने के बावजूद उपस्थित न होने पर एकतरफा कार्यवाही हुई)
यात्रा की तारीखें31 अगस्त 2025 (नई दिल्ली से कटरा) और 1 सितंबर 2025 (कटरा से नई दिल्ली)
कुल टिकट किराया₹14,700 (दोनों तरफ का किराया)
रेलवे द्वारा काटी गई राशि₹7,350 (वापसी का किराया रेलवे ने रोक लिया था)
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