Tuesday, June 9, 2026
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Suo Motu: हेट स्पीच पर पुलिस का स्वतः संज्ञान लेकर FIR न दर्ज करना सीधे अदालत की अवमानना नहीं…शिकायत दर्ज के तरीके यहां पढ़े

Suo Motu: सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरती भाषणों के मामलों में पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर (FIR दर्ज न किए जाने को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कानूनी व्याख्या पेश की है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब अधिकारियों के सामने कोई शिकायत ही दर्ज नहीं कराई गई या आवश्यक साक्ष्य नहीं रखे गए, तो यह मान लेना कि अधिकारियों ने ‘जानबूझकर आदेश की नाफरमानी’ की है, पूरी तरह गलत होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने दो अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया।

खुद पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने का करें प्रयास

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर पुलिस किसी हेट स्पीच मामले में अपने आप एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो इसे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर की गई अवमानना (Contempt of Court) नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ किया कि कोई भी पक्षकार सीधे अवमानना याचिका लेकर तब तक कोर्ट नहीं आ सकता, जब तक कि उसने खुद पहले पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास न किया हो।

यह रही सुप्रीम अदालत की टिप्पणी

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट शब्दों में कहा, जिन मामलों में याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क तक नहीं किया है और न ही उनके सामने कोई प्रासंगिक सामग्री या सबूत रखे हैं, वहां अधिकारियों की ओर से ‘नाफरमानी’ या ‘हिचकिचाहट’ का निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित होगा। ऐसे बुनियादी तथ्यों (Foundational Facts) की अनुपस्थिति में, अदालत के अवमानना अधिकार क्षेत्र (Contempt Jurisdiction) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।”

क्या थी याचिकाकर्ताओं की दलील? (पुराने ऐतिहासिक आदेशों का हवाला)

अदालत के समक्ष दायर अवमानना याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही पूर्व में पारित दो ऐतिहासिक आदेशों (21 अक्टूबर 2022 और 28 अप्रैल 2023) का हवाला दिया था।

याचिकाकर्ताओं का दावा: इन आदेशों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों की पुलिस को निर्देश दिया था कि हेट स्पीच के मामलों में बिना किसी शिकायत का इंतजार किए, पुलिस स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर तत्काल एफआईआर दर्ज करे।

अवमानना का आरोप: चूंकि संबंधित राज्य प्राधिकारियों और पुलिस ने कई नफरती भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज नहीं किया, इसलिए वे अदालत की अवमानना के दोषी हैं।

अवमानना के लिए जानबूझकर की गई कोताही साबित करना जरूरी: अदालत

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को “अत्यधिक व्यापक और टिकने अयोग्य” (Overly broad and untenable) बताते हुए खारिज कर दिया। पीठ ने समझाया कि पुराने आदेशों का उद्देश्य पुलिस को उनके वैधानिक कर्तव्यों (Statutory Duties) की याद दिलाना था ताकि संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। अदालत ने इसके पीछे की कानूनी बारीकी को समझाते हुए कहा कि अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए ‘साइन क्वा नॉन’ (Sine Qua Non – एक अनिवार्य शर्त) यह है कि पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) की पूरी जानकारी हो, और उसके बावजूद वह ‘जानबूझकर कार्रवाई करने से हिचकिचाए’ या इनकार करे। जब तक शिकायतकर्ता पुलिस के पास सबूत लेकर नहीं जाता, तब तक पुलिस को हर घटना की जानकारी होना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

विश्लेषण: हेट स्पीच पर कानून और सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने देश में हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई भी नया सामान्य दिशा-निर्देश (General Directions) जारी करने से इनकार कर दिया और इस बात को पूरी तरह विधायिका (पार्लियामेंट) के विवेक पर छोड़ दिया।

विषयसुप्रीम कोर्ट की कानूनी स्थिति और टिप्पणी
कोई विधायी शून्यता नहीं (No Legislative Vacuum)अदालत ने स्पष्ट किया कि देश में हेट स्पीच से निपटने के लिए कानूनों की कोई कमी नहीं है। मौजूदा कानूनी ढांचा (जैसे भारतीय न्याय संहिता / पूर्ववर्ती IPC की धाराएं) ऐसे अपराधों को संबोधित करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है
कानून बनाना संसद का कामकोर्ट ने कहा कि किसी नए अपराध को परिभाषित करना या उसके लिए अलग से सख्त कानून या सजा तय करना पूरी तरह से विधायिका (Legislature) के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।
संशोधन का अधिकारकानून में आगे किसी भी बदलाव या संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है।
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