Pakistan link: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के एक अफसर को जमकर फटकार लगाई है।
कस्टम से क्लियर हो चुके दो कंटेनर जबरन वापस बुला लिए
हाईकोर्ट ने कस्टम से क्लियर हो चुके दो कंटेनर जबरन वापस बुला लिए। मामला 56 टन सूखे खजूरों (Dry Dates) के आयात का है, जिन्हें दुबई से मंगाया गया था, लेकिन DRI को शक था कि माल पाकिस्तान से आया है। कोर्ट ने कहा, अफसर ने पूरी तरह अनदेखी की कानूनी आदेशों की है। जस्टिस एम.एस. सोनक और अद्वैत सेठना की बेंच ने कहा कि DRI अधिकारी ने कस्टम्स एक्ट की धारा 47 के तहत जारी क्लियरेंस आदेशों को नजरअंदाज किया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, अगर इरादे नेक भी हों, तो भी तरीका गैरकानूनी नहीं हो सकता। कानून से बढ़कर कुछ नहीं।
कारोबारी बोले, धमकाकर वापस बुलाया गया माल
कंपनी ‘Make India Impex’ ने याचिका में कहा कि अफसर ने ट्रांसपोर्टर और कस्टम एजेंट्स को धमकाकर कंटेनर वापस बुलवाए, जिससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए और भारी नुकसान हुआ।
कंपनी का कहना है कि DRI को शक था कि खजूर कराची से होकर दुबई पहुंचे, ताकि पाकिस्तान से आयात पर लगी पाबंदी को दरकिनार किया जा सके।
कोर्ट का आदेश, चार हफ्ते में नोटिस दो या माल छोड़ो
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर DRI को शक था, तो उसे शो-कॉज नोटिस जारी कर उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि “चार हफ्तों में नोटिस जारी किया जाए, वरना बैंक गारंटी लेकर माल छोड़ दिया जाए।”

