Friday, November 6, 2026
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News 30’s: अब ब्रांच स्कूल खोल सकेंगे सीबीएसई संबद्ध निजी स्कूल, यह है नियम…

News 30’s: अब पहले से सीबीएसई संबद्ध स्कूल प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए ब्रांच स्कूल स्थापित कर सकते हैं।

स्वतंत्र बुनियादी ढांचे, शिक्षण स्टाफ कार्य करेंगे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के नए नियम के अनुसार, ब्रांच स्कूल में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक की कक्षाएं शामिल हैं। नए शुरू किए गए संबद्धता उपनियम (ब्रांच स्कूल) – 2025 के अनुसार, जो स्कूल पहले से ही सीबीएसई से संबद्ध हैं, वे एक ब्रांच स्कूल स्थापित करने के लिए पात्र होंगे। ये शाखा विद्यालय बाल-वाटिका (पूर्व-प्राथमिक) से कक्षा V तक संचालित होंगे। वे स्वतंत्र बुनियादी ढांचे, शिक्षण स्टाफ और सहायक कर्मियों के साथ कार्य करेंगे, जबकि अभी भी उसी सोसायटी, ट्रस्ट या सेक्शन -8 कंपनी द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे जो मुख्य विद्यालय चलाती है।

शाखा विद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन पोर्टल से करें

शाखा विद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से SARAS 6.0 पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अधिसूचना में आगे बताया गया है कि मुख्य विद्यालय और शाखा विद्यालय दोनों के लिए संबद्धता और विस्तार अवधि समान रहेगी। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्य विद्यालय का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) शाखा विद्यालय पर भी लागू होगा। ब्रांच स्कूल में प्रवेश मुख्य स्कूल द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जिससे नए प्रवेश पर विचार किए बिना ब्रांच स्कूल से मुख्य स्कूल में कक्षा VI में प्रगति करने वाले छात्रों के लिए एक निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, दोनों संस्थानों में अलग-अलग शिक्षण और सहायक स्टाफ के साथ अलग-अलग प्रिंसिपल या हेडमास्टर होंगे।

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