Tuesday, August 4, 2026
HomeSupreme CourtSCBA reforms: पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव मनोनीत्र, सुझाएंगे सुप्रीम कोर्ट बार...

SCBA reforms: पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव मनोनीत्र, सुझाएंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसो. में उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड

SCBA reforms: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव सुधारों पर एक समिति का प्रमुख नियुक्त किया है।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड सुझाएगी

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति राव उस समिति की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की कार्यकारी समिति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड भी सुझाएगी।

समिति के चुनाव को विनियमित करने वाले उप-कानूनों में सुधार…

पीठ ने 24 फरवरी को एक आदेश में कहा, पहले हुए विचार-विमर्श और समय-समय पर पारित आदेशों के क्रम में, इस अदालत के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के चुनाव को विनियमित करने वाले उप-कानूनों में सुधार और उपयुक्त संशोधन के लिए मानदंडों/दिशानिर्देशों/पैरामीटरों की सिफारिश करने के लिए समिति की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हुए हैं।

सदस्य के नाम सुझाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है…

पीठ ने कहा, प्रस्तावित सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्तें भी शामिल हो सकती हैं। समिति में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता/अनुभवी अधिवक्ता (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और नॉन-एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्रेणी दोनों से) शामिल होंगे, जिनकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने में कभी रुचि नहीं रही है।शीर्ष अदालत ने बार के सदस्यों को समिति के लिए सीधे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सदस्य के नाम सुझाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

…समिति के अध्यक्ष के बारे में सुझाव मांगे थे

पीठ के मुताबिक, …हम उस सूची से नाम चुनने का पूरा अधिकार न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के विवेक पर छोड़ते हैं। यदि बार के सदस्य कोई नाम नहीं देते हैं, तो न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव अपनी टीम गठित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनल को बार के सदस्यों या अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। शीर्ष अदालत ने पहले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, जो एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष हैं, और मौजूदा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से समिति के अध्यक्ष के बारे में सुझाव मांगे थे।

कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित

पीठ ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के पक्ष में था, जिन्हें बार से पदोन्नत किया गया था और उन्हें पूर्व सीजेआई यूयू ललित माना जाता था, एससी के पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ​​और राव के अलावा, जो बार और बेंच के सदस्यों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थे। 2 मई, 2024 को कोर्ट ने SCBA की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित करने का आदेश दिया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Patna
light rain
32.8 ° C
32.8 °
32.8 °
62 %
3.5kmh
100 %
Tue
33 °
Wed
32 °
Thu
32 °
Fri
34 °
Sat
35 °