घटना का संक्षिप्त सारांश (At a Glance)
| पहलू | विवरण |
| घटना स्थल | ञारक्कल (Njarakkal), एर्नाकुलम रूरल, केरल |
| पीड़ित | वकीलों के 80 वर्षीय पिता (गंभीर) एवं 79 वर्षीय मां |
| वजह | घरेलू हिंसा मामले में आरोपी की पत्नी का केस लड़ना |
| दर्ज कानून | भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 118(1), 333, 351(3), 3(5) |
| एसोसिएशन का कदम | KHCAA द्वारा आपातकालीन आम बैठक आयोजित |
Litigants Attack on Lawyers’ Parent: केरल में एक पक्षकार (Litigant) ने अपनी पत्नी की ओर से केस लड़ रहे दो वकील-भाई-बहनों के बुजुर्ग माता-पिता पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया।
इस हमले में 80 वर्षीय पिता के पेट और शरीर पर चाकू से कई वार किए गए हैं, जिससे उनकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। वहीं, 79 वर्षीय मां भी घायल हैं, जिनके बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
घटना का पूरा विवरण
- हमले का कारण: आरोपी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ घरेलू विवाद (Domestic Dispute) चल रहा था। पत्नी ने आरोपी से सुरक्षा की मांग की थी और दो वकील-भाई-बहन कोर्ट में पत्नी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
- घर में घुसकर हमला: 13 अगस्त की शाम लगभग 5:30 बजे, उग्र आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ वकीलों के घर में चाकुओं से लैस होकर जबरन घुसा।
- जान से मारने की धमकी: आरोपियों ने वकीलों के बारे में पूछा और उन्हें तथा उनके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी।
- गला रेतने का प्रयास: जब मां ने उन्हें बाहर जाने को कहा, तो हमलावरों ने 80 वर्षीय पिता को घसीटकर बाहर निकाला, जमीन पर पटका और उनका गला रेतने तथा चाकू से पेट में कई वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पुलिस कार्रवाई और कानूनी धाराएं
एर्नाकुलम रूरल पुलिस (ञारक्कल/Njarakkal थाना) ने अस्पताल में भर्ती मां के बयान पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है:
- धारा 109(1): हत्या का प्रयास (Attempt to Murder)
- धारा 118(1): खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 333: हमले की तैयारी के साथ घर में अनाधिकार प्रवेश (House Trespass)
- धारा 351(3): गंभीर आपराधिक धमकी (Aggravated Criminal Intimidation)
- धारा 3(5): सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कार्य
वकील संगठन में आक्रोश
इस वीभत्स घटना के विरोध और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिए केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने एसोसिएशन हॉल में तत्काल जनरल बॉडी मीटिंग (General Body Meeting) बुलाई है।

