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Court News: आईबीसी, 2016 की धारा 32 ए आई काम…जेएसडब्ल्यू स्टील बरी

Court News: दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में गारे पाल्मा और रजगामार डिपसाइड कोयला ब्लॉकों के आवंटन और संचालन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (पूर्व में मोनेट इस्पात) को बरी कर दिया।

कोड के तहत मोनेट इस्पात का अधिग्रहण: अदालत

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आदेश पारित करते हुए कहा, निर्णायक प्राधिकारी ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत एक प्रस्ताव के माध्यम से मोनेट इस्पात को संभालने के जेएसडब्ल्यू के आवेदन को मंजूरी दे दी। न्यायाधीश ने कानून के तहत दी गई छूट के आधार पर जेएसडब्ल्यू द्वारा दायर मुक्ति याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि उसने कोड के तहत मोनेट इस्पात का अधिग्रहण कर लिया है।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का दिया हवाला

न्यायाधीश ने कहा कि निर्णायक प्राधिकारी ने जेएसडब्ल्यू के कार्यभार संभालने के आवेदन को मंजूरी दे दी है। जेएसडब्ल्यू ने धारा 32 ए का हवाला देते हुए मुक्ति की मांग की, जिसमें कहा गया है कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने से पहले किसी भी कानून के तहत किए गए अपराध के लिए कॉर्पोरेट देनदार की देनदारी समाप्त हो जाएगी और कॉर्पोरेट देनदार पर ऐसे अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उस तारीख से, जब समाधान योजना को निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सीबीआई ने 26 सितंबर, 2012 को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी

न्यायाधीश ने कहा, निर्णयन प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना की मंजूरी से पता चलता है कि आईबीसी, 2016 की धारा 32 ए की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। इसलिए, आरोपी नंबर 1 कंपनी को आईबीसी, 2016 की धारा 32 ए के तहत बरी किया जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया। यह मामला 1993 और 2005 के बीच कोयला ब्लॉकों के अनियमित आवंटन से उपजे कई मामलों में से एक है। इस अवधि के दौरान कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने 26 सितंबर, 2012 को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी।

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