Tuesday, August 11, 2026
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Gun License: बंदूक का लाइसेंस पाना कोई मौलिक अधिकार नहीं; नौकरी की जरूरत के आधार पर नवीनीकरण का दावा नहीं किया जा सकता, यहां पढ़ें

केस एवं विधिक सारांश (Overview Matrix)

विधिक/प्रशासनिक बिंदुविवरण (August 2026)
माननीय पीठन्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी (गुवाहाटी उच्च न्यायालय)
संबंधित कानूनArms Act, 1959, Article 19 & Article 21
मुख्य कानूनी सिद्धांत1. Gun License कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक वैधानिक विशेषाधिकार (Statutory Privilege) है।
2. केवल नौकरी की जरूरत या आजीविका का हवाला देकर लाइसेंस नवीनीकरण का दावा नहीं किया जा सकता।
अदालत का अंतिम आदेशजिला प्रशासन के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार; याचिका पूरी तरह खारिज।

Gun License: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण विधिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि भारत में बंदूक का लाइसेंस (Gun License) प्राप्त करना या उसका नवीनीकरण (Renewal) कराना कोई मौलिक अधिकार (Fundamental Right) नहीं है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी की एकल पीठ ने तीन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि लाइसेंस की समयावधि समाप्त होने के कारण उनकी नौकरी चली गई है, क्योंकि उनके रोजगार के लिए बंदूक का लाइसेंस होना अनिवार्य था। कोर्ट ने कहा कि आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959) के तहत लाइसेंस केवल एक वैधानिक विशेषाधिकार (Statutory Privilege) है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की: कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में बंदूक के लाइसेंस के नवीनीकरण या जारी करने की मांग नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से जारी करने वाले प्राधिकारियों के व्यक्तिगत/विषयपरक संतोष (Subjective Satisfaction) पर निर्भर करता है, जो सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हैं।

🏛️ अमेरिका और भारतीय कानून के बीच का अंतर

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भारत में हथियारों के अधिकार की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के कानूनों से करते हुए कहा,

  • अमेरिका का कानून: अमेरिका में संविधान संशोधन के तहत नागरिकों को हथियार रखने का मौलिक/संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
  • भारतीय कानून: भारतीय कानून ऐसा कोई अधिकार नहीं देता। भारत में Arms Act, 1959 के तहत लाइसेंस केवल एक वैधानिक विशेषाधिकार (Statutory Privilege) है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास यह विशेषाधिकार देने या न देने का पूर्ण स्वविवेक होता है, और सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के हित में इसे खारिज किया जा सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि और हाई कोर्ट का रुख

  1. याचिकाकर्ताओं का तर्क
    • याचिकाकर्ता नागालैंड और असम से बाहर निजी कंपनियों में सुरक्षा गार्ड/हथियारबंद कर्मी के रूप में कार्यरत थे। उनका दावा था कि लाइसेंस का नवीनीकरण न होने से वे बेरोजगार हो गए हैं।
    • उन्होंने नागालैंड सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का हवाला दिया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि दूसरे राज्य द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण पर विचार किया जा सकता है।
  2. असम सरकार का रुख
    • राज्य सरकार ने तर्क दिया कि जिला आयुक्त (District Commissioner) ने अपना विवेक लगाने (Application of Mind) के बाद इस मामले को नवीनीकरण के लिए अयोग्य पाया। सरकार ने मूल लाइसेंस जारी होने के समय याचिकाकर्ताओं की उम्र में पाई गई विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया।
  3. अदालत का अंतिम निर्णय
    • खतरे का प्रत्यक्ष प्रमाण (Perceptible Threat): कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस या नवीनीकरण चाहने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उस पर कोई प्रत्यक्ष या गंभीर खतरा है, और पुलिस/प्रशासन को सूचित करने के बावजूद राज्य उसे सुरक्षा देने में असमर्थ है।
    • सुप्रीम कोर्ट के नजीर का हवाला: कोर्ट ने राघवेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें तय किया गया था कि आग्नेयास्त्र (Firearms) रखने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत कोई मौलिक स्वतंत्रता नहीं है।
    • कोर्ट ने चेतावनी दी कि बिना प्रासंगिक कारकों पर विचार किए अंधाधुंध लाइसेंस बांटना या नवीनीकृत करना एक लोकतांत्रिक देश में बेहद खतरनाक परिपाटी होगी। इसके साथ ही रिट याचिका खारिज कर दी गई।

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