Saturday, October 24, 2026
HomeHigh CourtPolice Statement: पुलिस के समक्ष दर्ज बयान किसी अन्य मामले में आरोपी...

Police Statement: पुलिस के समक्ष दर्ज बयान किसी अन्य मामले में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य नहीं बन सकता; चाहे बयान दोषमुक्तिपरक हो या संलिप्तता दर्शाने वाला, यह मूल साक्ष्य नहीं

मामले की पृष्ठभूमि: क्या था पूरा विवाद?

  1. मार्च 2017 की रिश्वत और तलाशी की घटना:मार्च 2017 में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने याचिकाकर्ता जेनी प्रिया सिन्हा के पति अविनाश कुमार (तत्कालीन मंडल इंजीनियर, पश्चिम रेलवे, राजकोट) को ₹40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। घर की तलाशी के दौरान ₹10 लाख से अधिक नकद बरामद हुए। इस दौरान जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता (पत्नी) का CrPC की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किया और उस पर उसके हस्ताक्षर भी ले लिए।
  2. दिसंबर 2017 का आय से अधिक संपत्ति (DA) का केस:दिसंबर 2017 में CBI ने रेलवे अधिकारी और उनकी पत्नी (जेनी प्रिया) दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (DA) का एक अलग मामला दर्ज किया, जिसमें जब्त नकदी एक मुख्य साक्ष्य थी।
  3. CBI कोर्ट में पुलिस बयान को साक्ष्य बनाना:DA मामले की सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाही देते हुए पत्नी का वही हस्ताक्षरित पुलिस बयान अदालत में पेश किया। सीबीआई अदालत ने उस बयान को ‘प्रदर्श’ (Exhibit) के रूप में चिह्नित कर दिया, जिससे वह महिला के खिलाफ साक्ष्य का हिस्सा बन गया। इसके खिलाफ महिला ने अधिवक्ता राहुल शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क

1. “पुलिस के समक्ष दर्ज बयान मुख्य साक्ष्य (Substantive Evidence) नहीं हैं”:

न्यायमूर्ति एम. के. ठक्कर ने अभियोजन पक्ष (CBI) की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया: “दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 और 162 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान स्वतंत्र या मुख्य साक्ष्य नहीं होते हैं। इनका उपयोग केवल जिरह (Cross-examination) के दौरान बयान देने वाले व्यक्ति के बयानों में विरोधाभास (Contradiction) साबित करने के लिए ही किया जा सकता है।”

2. बाद में अभियुक्त बनने वाले व्यक्ति के खिलाफ उपयोग पर रोक:

  • अदालत ने माना कि जिस समय महिला का बयान दर्ज किया गया था, वह अपने पति के केस में एक गवाह मात्र थी। उस बयान को जांच अधिकारी के माध्यम से किसी ऐसे नए मुकदमे में पेश नहीं किया जा सकता जहाँ वह महिला स्वयं एक अभियुक्त है।
  • हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा बयान किसी भी स्थिति में अभियुक्त के खिलाफ ‘स्वीकारोक्ति’ (Admission) या ‘इकबालिया बयान’ (Confession) के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता—चाहे उसकी सामग्री निर्दोषता दर्शाती हो (Exculpatory) या अपराध स्वीकार करती हो (Inculpatory)।

3. संवैधानिक अधिकार (Article 20(3)):

  • कोर्ट ने माना कि अभियुक्त के पूर्व पुलिस बयान को उसके ही खिलाफ साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत प्राप्त ‘मौन रहने के अधिकार’ और आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध संरक्षण का सीधा उल्लंघन है।

अहमदाबाद: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 161 एवं 162 (पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा और बयानों के उपयोग पर वैधानिक प्रतिबंध), भारत का संविधान के अनुच्छेद 20(3) (आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध संरक्षण एवं मौन रहने का मूल अधिकार / Right Against Self-Incrimination), भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 (सम्पोषक साक्ष्य / Corroborative Evidence) की सीमाएं, तथा किसी पूर्ववर्ती मामले में गवाह के रूप में दर्ज पुलिस बयान को बाद के मामले में सह-अभियुक्त के विरुद्ध ‘प्रवेश’ (Admission) या मूल साक्ष्य (Substantive Evidence) के रूप में उपयोग करने पर गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत पुनः स्थापित किया है।

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. के. ठक्कर (Justice M K Thakker) की एकल पीठ ने विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को निरस्त (Quashed and Set Aside) कर दिया, जिसके तहत एक महिला द्वारा पूर्व में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के समक्ष दर्ज पुलिस बयान को एक अलग आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets – DA) के मुकदमे में उसके विरुद्ध दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श / Exhibit) के रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि धारा 161 CrPC के तहत दर्ज बयान कोई स्वतंत्र या मूल साक्ष्य नहीं होते। इनका उपयोग केवल गवाह से जिरह के दौरान उसके बयानों में विरोधाभास (Contradiction under Section 162 CrPC) साबित करने के सीमित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। किसी अन्य मामले में गवाह के रूप में दर्ज बयान को बाद के किसी मुकदमे में—जहां वह व्यक्ति स्वयं आरोपी बन चुका हो—उसके विरुद्ध इकबालिया बयान या दाखिले (Admission) के रूप में प्रस्तुत करना कानूनन वर्जित है।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘धारा 161 CrPC का बयान मूल साक्ष्य नहीं; केवल विरोधाभास साबित करने हेतु सीमित’

न्यायमूर्ति एम. के. ठक्कर ने पुलिस बयानों के विधिक स्तर का विश्लेषण करते हुए निर्णय में कहा:

  • दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 162 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किया गया कोई भी बयान मूल साक्ष्य (Substantive Evidence) नहीं होता।
  • ऐसे बयानों का उपयोग केवल धारा 162 CrPC और साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत बयान देने वाले गवाह की गवाही का परीक्षण करते समय उसके बयानों में विरोधाभास (Contradiction) साबित करने के लिए ही किया जा सकता है।

2. ‘दोषारोपक हो या दोषमुक्तिकारी (Inculpatory or Exculpatory), बाद में बने आरोपी के खिलाफ उपयोग वर्जित’:

  • सीबीआई ने तर्क दिया था कि महिला का बयान दोषमुक्तिकारी (Exculpatory) था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत जांच अधिकारी की गवाही के संपोषण (Corroboration) के लिए स्वीकार्य है।
  • अदालत ने अभियोजन के इस तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए सुस्पष्ट व्यवस्था दी:“किसी व्यक्ति द्वारा एक मामले में गवाह के रूप में पुलिस को दिया गया बयान बाद में शुरू की गई अलग कार्यवाहियों में—जहां वह स्वयं अभियुक्त बन जाता है—उसके विरुद्ध किसी ‘स्वीकृति’ (Admission) या ‘इकबालिया बयान’ (Confession) के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, भले ही उस बयान की सामग्री संलिप्तता दर्शाने वाली (Inculpatory) हो या दोषमुक्तिपरक (Exculpatory)।”

3. संविधान का अनुच्छेद 20(3) और धारा 161(2) CrPC का उल्लंघन:

  • अदालत ने माना कि यदि जांच अधिकारी की गवाही के जरिए किसी आरोपी के पुलिस बयान को दस्तावेजी साक्ष्य (Exhibit) बना दिया जाएगा, तो यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आरोपी को प्राप्त ‘मौन रहने के अधिकार’ और ‘स्वयं के खिलाफ गवाह न बनने’ के मौलिक अधिकार को निष्प्रभावी कर देगा।
  • इसके अतिरिक्त, धारा 161(1) के तहत गवाह पर हस्ताक्षर न कराने का वैधानिक नियम है (धारा 162(1) स्पष्ट रूप से पुलिस बयान पर हस्ताक्षर कराने पर रोक लगाती है)। घर की तलाशी के दौरान जबरन हस्ताक्षर करवाकर बयान दर्ज करना और फिर उसे अदालत में साक्ष्य बनाना प्रक्रियागत नियमों की खुली अवहेलना है।

Also Read; Polluted Mumbai: मुंबई का दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित होना स्तब्धकारी; जब लाखों नागरिक आपात स्थिति झेल रहे हों, तो अफसर चैन की नींद कैसे सो सकते हैं?

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2017–2026)

चरण / विवरणतथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ताजेनी प्रिया सिन्हा — पश्चिम रेलवे के तत्कालीन मंडल अभियंता (पश्चिम), राजकोट अविनाश कुमार की पत्नी।
मूल ट्रैप केस (मार्च 2017)राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अविनाश कुमार को ₹40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आवास की तलाशी में ₹10 लाख से अधिक की नकदी बरामद हुई। इस तलाशी के दौरान जांच अधिकारी ने जेनी प्रिया सिन्हा का धारा 161 CrPC के तहत बयान दर्ज किया और उस पर उनके हस्ताक्षर लिए।
आय से अधिक संपत्ति का केस (दिसंबर 2017)बरामद नकदी और अन्य संपत्तियों के आधार पर सीबीआई/ACB ने पति और पत्नी दोनों को अभियुक्त बनाते हुए अनुपातहीन संपत्ति का एक अलग मामला दर्ज किया।
सीबीआई अदालत की चूकDA केस के विचारण के दौरान जांच अधिकारी ने पत्नी के 2017 वाले हस्ताक्षरित पुलिस बयान को अदालत में प्रस्तुत किया। विशेष सीबीआई अदालत ने इसे औपचारिक प्रदर्श (Exhibit) के रूप में चिह्नित कर अभियोजन के साक्ष्य का हिस्सा बना दिया।
याचिकाकर्ता के तर्क (अधिवक्ता राहुल शर्मा)1. संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आरोपी को चुप रहने का अधिकार है; पुलिस बयान को आरोपी के खिलाफ साक्ष्य नहीं बनाया जा सकता।
2. धारा 161(2) और 162 CrPC पुलिस बयानों को न्यायालय में प्रदर्श बनाने पर पूर्ण विधिक रोक लगाते हैं।
सीबीआई का तर्कबयान किसी अपराध की स्वीकृति नहीं था बल्कि दोषमुक्तिकारी (Exculpatory) था, इसलिए इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत जांच अधिकारी की गवाही के संपोषण हेतु साक्ष्य माना जा सकता है।
हाईकोर्ट का अंतिम आदेशसीबीआई की दलीलें खारिज; बयान को प्रदर्श बनाने का निचली अदालत का आदेश निरस्त।

विधिक एवं सांविधिक विश्लेषण: पुलिस बयानों पर विधिक प्रतिबंध और अनुच्छेद 20(3)

  • धारा 162 CrPC का सख्त अधिदेश:
    • धारा 162(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी कथन को, यदि वह लेखबद्ध किया जाता है, तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा।
    • इसके अलावा, ऐसा कोई भी कथन किसी भी जांच या विचारण में किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाएगा, सिवाय धारा 162 के परंतुक में दिए गए सीमित अपवाद (अर्थात गवाह के खंडन/Contradiction) के।
  • साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 का अप्रयोज्यता का सिद्धांत:
    • अभियोजन पक्ष धारा 162 CrPC के कठोर निषेध को दरकिनार करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 (पूर्व कथनों द्वारा गवाही का संपोषण) का सहारा नहीं ले सकता।
    • CrPC एक विशेष प्रक्रियात्मक कानून है, और इसका स्पष्ट निषेध साक्ष्य अधिनियम के सामान्य नियमों पर प्रभावी (Overriding Effect) रहता है।
  • गवाह से आरोपी बनने की स्थिति में संरक्षण:
    • यदि किसी व्यक्ति का बयान शुरू में एक गवाह के रूप में दर्ज किया गया था, किंतु बाद में उसी लेन-देन या उससे जुड़े किसी मामले में उसे आरोपी बना दिया जाता है, तो उस क्षण से वह अनुच्छेद 20(3) के पूर्ण संवैधानिक संरक्षण का पात्र हो जाता है।
    • पुलिस अधिकारी अपनी गवाही में उस पुराने बयान को अदालत में पढ़कर या प्रदर्श बनाकर पिछले दरवाजे से आरोपी के मुंह में शब्द नहीं डाल सकता।

विधिक विवरण एवं उपस्थित अधिवक्ता

  • केस संदर्भ: जेनी प्रिया सिन्हा बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) [आपराधिक विविध याचिका – गुजरात उच्च न्यायालय]
  • पीठ: न्यायमूर्ति एम. के. ठक्कर (एकल पीठ)
  • निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
  • संबद्ध निचली अदालत का आदेश: विशेष सीबीआई अदालत का आदेश (पुलिस बयान को प्रदर्श के रूप में स्वीकार करना – निरस्त)

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • याचिकाकर्ता (जेनी प्रिया सिन्हा) की ओर से: अधिवक्ता राहुल शर्मा (Advocate Rahul Sharma)
  • प्रतिवादी (सीबीआई / राज्य) की ओर से: विशेष लोक अभियोजक (CBI Special Public Prosecutor)
  • प्रासंगिक कानून एवं सांविधिक प्रावधान:
    • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) — धारा 161 (पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा), धारा 161(2) (अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों से छूट), धारा 162 (पुलिस को दिए कथनों का हस्ताक्षरित न होना व साक्ष्य में उपयोग का निषेध) एवं धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति)
    • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 — धारा 145 (पूर्व बयानों पर जिरह) एवं धारा 157 (पूर्व बयानों द्वारा गवाही का संपोषण)
    • भारत का संविधान — अनुच्छेद 20(3) (किसी भी अपराध के आरोपी को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य न किए जाने का मौलिक अधिकार)
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
    • पुलिस बयानों की साक्ष्य अमान्यता का सिद्धांत: ‘CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज बयान मूल साक्ष्य नहीं हैं; किसी अन्य मामले में गवाह के रूप में दर्ज बयान को किसी अलग मुकदमे में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित (Exhibit) नहीं किया जा सकता; ऐसा करना अनुच्छेद 20(3) और धारा 162 CrPC के वैधानिक निषेध का खुला उल्लंघन है।’
  • अंतिम परिणाम: याचिका पूर्णतः स्वीकार; विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जेनी प्रिया सिन्हा के धारा 161 CrPC वाले पुलिस बयान को प्रदर्श बनाने का आदेश निरस्त एवं अपास्त किया गया।

Police Statement: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतगुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति एम. के. ठक्कर
याचिकाकर्ताजेनी प्रिया सिन्हा (अविनाश कुमार की पत्नी)
प्रतिवादीकेंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
मूल विवादपति के रिश्वत मामले में पत्नी द्वारा पुलिस (CrPC 161) के सामने दिए गए हस्ताक्षरित बयान को बाद में दर्ज आय से अधिक संपत्ति (DA) मामले में उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करना।
संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) (स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने का अधिकार / Right against self-incrimination)
2. CrPC की धारा 161 और 162 (पुलिस बयानों की साक्ष्य में सीमित उपयोगिता)
अदालत का निर्णयCBI कोर्ट का आदेश रद्द; पुलिस बयान को किसी अन्य/बाद के मामले में अभियुक्त के खिलाफ मुख्य साक्ष्य या स्वीकारोक्ति (Admission/Confession) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
clear sky
28.8 ° C
28.8 °
28.8 °
47 %
2.5kmh
0 %
Sat
30 °
Sun
31 °
Mon
31 °
Tue
32 °
Wed
31 °

Recent Comments