HomeDecision 30'sMadhya Pradesh News: मध्यप्रदेश कोर्ट से वारंट व समन…अब फटाफट, जानिए कैसे..

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश कोर्ट से वारंट व समन…अब फटाफट, जानिए कैसे..

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वारंट और समन के प्रसारण के लिए एक डिजिटल पहल शुरू की है, जिससे न्यायाधीश मामले की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे।

त्वरित पहल: न्यायिक दक्षता का मानक स्थापित करेगा

त्वरित (सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा वारंट, समन और रिपोर्ट का प्रसारण) पहल की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस ओका ने शनिवार को जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीशों के दो दिवसीय सम्मेलन में की। मध्य प्रदेश इस अत्याधुनिक डिजिटल पहल के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने न्यायिक दक्षता के लिए एक मानक स्थापित किया है।

ई-ज्योति जर्नल का उद्घाटन

मप्र उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि त्वरित के माध्यम से, न्यायाधीश अब सम्मन और वारंट की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी कर सकते हैं। कहा कि त्वरित एक पारदर्शी, कुशल और आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का दृष्टिकोण है। न्यायमूर्ति ओका ने न्यायिक अकादमी द्वारा प्रकाशित द्विमासिक पत्रिका “ई-जोति जर्नल” का उद्घाटन किया। ई-जोति जर्नल अब न्यायिक अकादमी की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

लंबित मामलों को लेकर रणनीति तैयार करें: न्यायमूर्ति ओका

न्यायमूर्ति ओका ने न्याय वितरण प्रणाली में जिला न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और प्रमुख जिला न्यायाधीशों से पुराने मामलों के निपटान को प्राथमिकता देने पर विशेष ध्यान देने के साथ लंबित मामलों को लेकर रणनीति तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने न्यायिक प्रशासन में सक्रिय नेतृत्व और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसके कैत ने हाशिए पर रहने वाले और जरूरतमंद वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

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