CBI Court Special Judge: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अत्यंत कड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए पंचकूला की सीबीआई (CBI) विशेष अदालत के पूर्व विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बताते चलें कि राजीव गोयल का तबादला लगभग एक महीने पहले ही पंचकूला सीबीआई कोर्ट से कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में किया गया था। सीबीआई कोर्ट जैसे संवेदनशील पद पर रहने के दौरान के घटनाक्रम को लेकर हुई इस अचानक और सख्त कार्रवाई को न्यायिक गलियारों में बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है।
निलंबन आदेश के मुख्य बिंदु (Key Highlights of the Order)
यहां रहेंगे तैनात: निलंबन के समय वह कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) के पद पर तैनात थे।
तात्कालिक कार्रवाई: उच्च न्यायालय के महानिबंधक (Registrar General) द्वारा 29 मई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 235 और हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 2016 के नियम 4 (b) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए यह कार्रवाई की है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक अधिकारी राजीव गोयल को उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Proceedings) शुरू किए जाने की संभावना को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी: निलंबन की इस अवधि के दौरान राजीव गोयल का मुख्यालय कैथल ही रहेगा। वे कैथल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
सीबीआई कोर्ट के कार्यकाल से जुड़ा है मामला
संभावित वजह: यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए इस संक्षिप्त आदेश में निलंबन के किसी विशिष्ट कारण या आरोप का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आदेश की भाषा से यह साफ संकेत मिलता है कि यह मामला उनके पंचकूला सीबीआई कोर्ट में विशेष न्यायाधीश रहने के कार्यकाल से संबंधित है।
पंचकूला सीबीआई कोर्ट का महत्व: गौरतलब है कि पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के पास पूरे हरियाणा राज्य में दर्ज होने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के सभी मामलों की सुनवाई करने का विशेष क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) है।

