Thursday, September 10, 2026
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Criminal Contempt: बार-बार दोहराया गया झूठ कभी सच नहीं बन जाता; जजों को बदनाम करना निष्पक्ष आलोचना नहीं, 81 वर्षीय वादी पर यह टिप्पणी दी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की मुख्य कानूनी टिप्पणियां

  • ‘निष्पक्ष आलोचना’ केवल अंतिम फैसलों पर लागू होती है (Section 5): अदालत ने स्पष्ट किया कि अवमानना अदालत अधिनियम, 1971 की धारा 5 के तहत “निष्पक्ष आलोचना” (Fair Criticism) का संरक्षण केवल उन मामलों में लागू होता है जिनका अंतिम निर्णय हो चुका हो। लंबित (Pending) मामलों में अंतरिम आदेशों को लेकर जजों की व्यक्तिगत बदनामी करना निष्पक्ष आलोचना नहीं है।
  • न्यायाधीशों की बदनामी और आलोचना में अंतर: अदालत ने कहा:“किसी निर्णय की वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष आलोचना करना तथा किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत बदनामी (Vilification) करना दो अलग-अलग बातें हैं… अवमाननाकर्ता ने जजों को बदनाम करने और हर व्यक्ति पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाकर न्यायिक प्रणाली पर सुनियोजित हमला किया है।”
  • जजों पर दबाव बनाने की कोशिश: अदालत ने माना कि आरोपी का यह अनर्गल आचरण जजों को डराने, उन्हें केस से हटने (Recusal) के लिए मजबूर करने या अपने पक्ष में फैसला लेने का दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पक्ष में अंतरिम आदेश न आने पर उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगाने वाले 81 वर्षीय वादी, राम निवास अग्रवाल, को आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) का दोषी ठहराया है।

न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने अवमाननाकर्ता के ‘सच्चाई और निष्पक्ष आलोचना’ के बचाव को सिरे से खारिज करते हुए उसे दोषी करार दिया और सजा की अवधि (Quantum of Sentence) पर सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 को अदालत में पेश करने हेतु जमानती वारंट (Bailable Warrants) जारी किए। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 5 के तहत ‘निष्पक्ष आलोचना’ (Fair Criticism) का कानूनी संरक्षण केवल अंतिम रूप से तय हो चुके मामलों (Finally Decided Cases) पर लागू होता है, न कि अदालतों में विचाराधीन (Pending) मामलों पर [कोर्ट इन इट्स ओन मोशन बनाम राम निवास अग्रवाल]।

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां

1. ‘झूठ को बार-बार चिल्लाने से वह सच नहीं बन जाता’ अदालत ने वादी के मनगढ़ंत आरोपों को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की: “हवा में गढ़ा गया काल्पनिक विश्वास, जिसे बार-बार सोचकर और बेतुकी हरकतों से पुख्ता किया गया हो, कभी सच्चाई का रूप नहीं ले सकता। एक झूठ को बार-बार पीटने और चिल्लाने से वह सत्य का स्वरूप हासिल नहीं कर लेता।”

2. निर्णय की निष्पक्ष आलोचना बनाम जजों का चरित्र हनन अदालत ने स्पष्ट किया:

  • किसी अंतिम न्यायिक फैसले की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ आलोचना करना तथा किसी न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से बदनाम और कलंकित करना—ये दोनों पूरी तरह से भिन्न कृत्य हैं।
  • न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 5 (निष्पक्ष टिप्पणी) केवल अंतिम रूप से तय हो चुके मुकदमों पर लागू होती है। विचाराधीन मामलों में जजों की मंशा पर सवाल उठाना निष्पक्ष आलोचना नहीं माना जा सकता।
  • अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने जजों को बदनाम करने और पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सुनियोजित हमला करने का काम किया है, जिसका उद्देश्य केवल जजों को डराकर अपने पक्ष में आदेश लेना या उन्हें सुनवाई से हटने (Recusal) पर मजबूर करना था।

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मामले की पृष्ठभूमि (1976 का पेट्रोल पंप विवाद)

  • विवाद की जड़: यह मामला 1976 के हांसी (हिसार, हरियाणा) स्थित एक पेट्रोल पंप पार्टनरशिप विवाद से जुड़ा है। अग्रवाल का आरोप था कि एक पूर्व विधायक और भारत पेट्रोलियम (BPCL) के अधिकारियों ने 1988 में एक जाली विलेख (Dissolution Deed) बनाकर उन्हें जबरन व्यापार से बेदखल कर दिया था।
  • 2019 का घटनाक्रम: अगस्त 2019 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश के जरिए आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी और मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
  • जजों को फर्जी ‘कारण बताओ नोटिस’: इस अंतरिम आदेश से नाराज होकर अग्रवाल ने उप-संभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM) के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। इस अर्जी के साथ उन्होंने कई सिटिंग हाईकोर्ट जजों और अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को संबोधित अपने स्वनिर्मित “कारण बताओ नोटिस” संलग्न किए, जिसमें जजों पर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और आरोपियों से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
  • स्वतः संज्ञान अवमानना: मजिस्ट्रेट ने इस मामले को हाईकोर्ट को अग्रसारित कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की।

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अवमाननाकर्ता का अप्रभावी बचाव

हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से वर्चुअल पेश होकर अग्रवाल ने बिना किसी पश्चाताप के अपने आरोपों को दोहराया और दावा किया कि उनका आचरण न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13(b) के तहत “जनहित में सच्चाई” (Truth in Public Interest) और धारा 5 के तहत “निष्पक्ष आलोचना” के दायरे में सुरक्षित है। अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह असंगत और निराधार पाया।

हाईकोर्ट का अंतिम आदेश

  1. दोषी करार: अदालत ने राम निवास अग्रवाल को न्यायिक प्रशासन में बाधा डालने और न्यायपालिका की गरिमा को गिराने के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया।
  2. सजा पर सुनवाई के लिए जमानती वारंट: अदालत ने दोषी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करते हुए मामले को 12 अक्टूबर 2026 को सजा की मात्रा पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

विधिक प्रतिनिधित्व

  • एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae): अधिवक्ता गुरफतेह सिंह खोसा।
  • प्रतिवादी: राम निवास अग्रवाल (व्यक्तिगत रूप से)।
  • पीठ: न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर।

Criminal Contempt: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab & Haryana High Court)
पीठासीन पीठजस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस सुखविंदर कौर
दोषी व्यक्तिराम निवास अग्रवाल (उम्र 81 वर्ष)
मूल विवादवर्ष 1976 का हांसी (हिसार) स्थित पेट्रोल पंप पार्टनरशिप विवाद
कानूनी धाराएंअवमानना अदालत अधिनियम, 1971 की धारा 5 और धारा 13(b)
अदालत का फैसलाआपराधिक अवमानना का दोषी करार; सजा की अवधि तय करने के लिए जमानती वारंट जारी।
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