Wednesday, November 4, 2026
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Supreme Court News: आईएमए के पूर्व अध्यक्ष बोले, मैंने माफी मांग ली…फिर सुप्रीम आदेश क्या रहा, पढ़िए

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष आर वी अशोकन को उनकी टिप्पणियों को लेकर शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दिया।

अखबार, वेबसाइट व न्यूजलेटर पर माफी प्रकाशित की: अशोकन

सुनवाई के दौरान अशोकन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि उनके मुवक्किल ने शीर्ष अदालत में माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा, “मैंने (अशोक ने) इसे अखबारों में प्रकाशित किया है। मैंने इसे वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया है। यह आईएमए न्यूजलेटर पर भी है और मैंने अखबारों को भी रिकॉर्ड में रखा है।

बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किया हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अशोकन द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर हलफनामे पर गौर किया। पीठ ने कहा, मांगी गई माफी और दायर किए गए हलफनामे के मद्देनजर आगे कोई कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत की टिप्पणी पर दिया गया था बयान

शीर्ष अदालत ने वर्ष 2022 में आईएमए द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पतंजलि द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई होने से एक दिन पहले अशोकन की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, शीर्ष अदालत ने मई 2024 में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें अदालत से उनके बयानों पर न्यायिक नोटिस लेने का आग्रह किया गया था।

पीटीआई के कार्यक्रम में दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान

तत्कालीन आईएमए अध्यक्ष अशोकन ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापन मामले के बारे में सवालों के जवाब देते हुए यह टिप्पणी की, जो विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित हुआ था। 29 अप्रैल, 2024 को अपने कार्यक्रम “@4 पार्लियामेंट स्ट्रीट” के लिए पीटीआई संपादकों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा निकाय और निजी डॉक्टरों की कुछ प्रथाओं की भी आलोचना की। अशोकन पिछले साल 23 अप्रैल को एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जब शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक उंगली पतंजलि पर है, बाकी चार उंगलियां आईएमए पर हैं।

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